क्रियान्वयन एजेंसी - शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण काहेतर में ग्राम पंचायत
कार्यक्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - वृद्ध व्यक्तियों , विधवा/ परित्यक्त महिलाओं , निःशक्त शालेय छात्रों एवं निराश्रित निःशक्त व्यकयियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना
हितग्राहियों की पात्रता - (1) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी (2) 60 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के निराश्रित वृद्ध (3) 50 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं (4) 6 से 14 वर्ष की आयु के निराश्रित / गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निःशक्त शालेय छात्र (5) 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त
मिलने वाले लाभ - 200/- प्रतिमाह
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा
चयन की प्रक्रिया - नगरीय निकाय / ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेसित करिगी। संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है ।
आवेदन भेजने का पता - शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।
*जन जुड़ाव* अनमोल फाउंडेशन द्वारा संचालित एक ऐसा मंच है जो जमीनी स्तर किए जा रहे छोटे छोटे स्वेच्छिक प्रयासों की सफल कहानियों, शासकीय योजनाओं व जनहित से जुडी कानूनी जानकारियों को संग्रह कर प्रसारित करने हेतु तैयार किया गया है
Tuesday, 28 August 2018
सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
क्रियान्वयन एजेंसी- शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - निराश्रित वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर
सम्मानपूर्वक जीवन - समामन पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग करना
हितग्राहियों की पात्रता - 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध
मिलने वाले लाभ - 300/- प्रतिमाह
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा
चयन प्रक्रिया - नगरीय निकाय / ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेसित करेगी । संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति /अस्वीकृति के अधिकार है
आवेदन भेजने का पता - शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।
निर्मल ग्राम पुरुस्कार योजना
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने के लिए वर्ष 2003 में निर्मल ग्राम पुरुस्कार प्रारंभ किया गया ।
उद्देश्य-
* इस योजना के तहत शत प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण एवं पूर्ण रूपेण उपयोग करके खुले में शौच की प्रथा से ग्राम को मुक्त कराना ।
* स्कूल व आंगनबाड़ी में शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता की अच्छी आदतों के निर्माण का अभियान चलाना ।
* व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए व्यवहार परिवर्तन का अभियान , विशेषकर शौच के बाद एवं खाना खाने के पूर्व हाथ धोने पर जोर देना ।
* पेयजल केI स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए रख रखाव के तरीकों में सुधार ।
* गंदे जल एवं कूड़े करकट के निपटान की उचित व्यवस्था करना ।
* सम्पूर्ण ग्राम के स्तर पर वातावरण की स्वच्छता -स्वच्छ व्यवस्थित सड़कें, बाग बगीचे इत्यादि।
पंचायतों को प्रोत्साहन राशि - निर्मल ग्राम पंचायत जैसे प्रतिष्ठापूर्ण समामन से महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है ।
क्रियान्वयन एजेंसी - ग्राम पंचायत
सम्पर्क- सहायक यंत्री , पी एच ई विभाग / मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ।
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC)
यह योजना जिले के समस्त ग्रामों के लिए है, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के समस्त निवासियों में स्वच्छता के प्रति जागृति लाना है जिससे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें ।
उद्देश्य- ग्राम में निवासरत गरीबी रेखा से ऊपर वाले ग्रामीणों में जान जागरण के साथ - साथ निजी शौचालय निर्माण करने हेतु जागरूकता लाना है, शौचालय निर्माण हेतु संपूर्ण जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त की जा सकेगी। ग्राम में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीणों के घरों में निजी शौचालय निर्माण हेतु शासन द्वारा निर्धारित राशि से मदद दी जाएगी ।
संपर्क - ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत /जिला पंचायत
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना (RGSY)
उद्देश्य-छत्तीसगढ़ राज्य के बी.आर.जी.एफ. जिलों को छोड़कर शेष जिलों में संचालित योजना के तहत स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और पंचायत और नगरीय निकाय के शांसन व्यवस्था को क्षमता विकास के माध्यम से मजबूत करना तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायत के कार्यों में सहभागिता नियोजन क्रियान्वयन एवं निगरानी में तकनीकी सहयोग प्रदान करना ।
क्रियान्वयन एजेंसी - जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत
सम्पर्क- आर.जी.एस. वाई. प्रभारी जिला पंचायत/ जनपद पंचायत स्तर ।
नवा जतन योजना
प्रदेश में बच्चों में कुपोषण की दर को कम करने के लिए तथा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्ति हेतु नवाजतन योजना कुपोषण मुक्ति अधिनियम वर्ष 2009 से प्रारंभ किया गया है । बच्चों को कुपोषण से बाहर लाए जाने हेतु समुदाय के जागरूक व्यक्तियों एवं समूहों को बच्चे गोद दिलाकर बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि का प्रायास किया जाता है । इस प्रकार कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन करने की नवाजतन परिणाममूलक योजना है ।
सम्पर्क- महिला एवं बाल विकास विभाग
दहेज़ निवारण कानून
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