क्रियान्वयन एजेंसी - पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वसन की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना
हितग्राहियों की पात्रता - (1) छत्तीसगढ़ का निवासी हो (2) निःशक्त 40 प्रतिशत या उससे अधिक (3) आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम (4) निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो ।
मिलने वाले लाभ - रुपए 21000/- एक मुश्त ।
आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला के संयुक्त संचालक / उप संचालक , पंचायत एवं समाज कल्याण को प्रस्तुत करना होगा ।
चयन की प्रक्रिया- संयुक्त संचालक / उप संचालक , पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुसंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा सहायता /अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है ।
आवेदन भेजने का पता - संयुक्त संचालक / उप संचालक, जिला कार्यालय - पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
*जन जुड़ाव* अनमोल फाउंडेशन द्वारा संचालित एक ऐसा मंच है जो जमीनी स्तर किए जा रहे छोटे छोटे स्वेच्छिक प्रयासों की सफल कहानियों, शासकीय योजनाओं व जनहित से जुडी कानूनी जानकारियों को संग्रह कर प्रसारित करने हेतु तैयार किया गया है
Wednesday, 29 August 2018
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण प्रदाय योजना
क्रियान्वयन एजेन्सी-पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना ।
हितग्राहियों की पात्रता - (1) छत्तीसगढ़ का निवासी हो (2) किसी भी प्रकार की निशक्तता 40 % या उससे अधिक हो ।
मिलने वाले लाभ - माता -पिता / अभिभावक या स्वंय की मासिक आय 5000 रुपए प्रतिमाह होने पर उन्हें निःशुल्क तथा जिनकी आय 5001 रुपए से 8000 रुपए के मध्य है उन्हें संसाधन की 50 प्रतिशत जमा करने पर संसाधन प्रदाय किए जाते है ।योजनांतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को ट्रायसाइकिल, वैशाखी,श्रवण यंत्र , बेल किट, व्हील चेयर ,टेप रिकॉर्डर, के पी पर्स, स्वेत छड़ी तथा अन्य कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते है , इस योजना में अधिकतम 6000 रुपए तक कि राशि के उपकरण प्रदाय किए जाने का प्रावधान है ।
आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर संयुक्त संचालक / उप संचालक जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण जिला पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को आवेदन करना होगा ।
चयन की प्रक्रिया- चिकित्सक /मूल्यांकन दल द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवश्यकता व पात्रता नुसार जिला प्रशासन द्वारा कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण हेतु चयन किया जाता है ।
आवेदन भेजने का पता - संयुक्त संचालक / उप संचालक , जिला कार्यालय , पंचायत एवं समाज कल्याण / जिला पंचायत तथा जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र सम्बंधित जिला ।
Tuesday, 28 August 2018
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (Natinal Ruarl Health Mission - NRHM)
उद्देश्य- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 से प्रारंभ हुए इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की आबादी जिसमे महिलाओं एवं बच्चों को सामूहिक रूप से केंद्र एवम राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं / योजनाओं का लाभ प्रदान करना है ।
इस कार्यक्रम में खुसहाल सेवा जबाबदेही एवम सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है । इस कार्यक्रम में 18 राज्यो पर विशेष ध्यान दिया गया है । जिसमे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार , छत्तीसगढ़, आसाम एवं कश्मीर सहित आदि राज्यों को शामिल किया गया है ।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण लक्ष्यों शिशु एम.आर. नवजात , एम. आर. एवं यात्रा एम. आर. आदि को प्राप्त करने के साथ - साथ ग्राम पंचायतों के स्तर पर ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य समिति एवं एस. एच. जी . के सदस्यों के साथ मिलजुलकर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार करना ।
ग्राम पंचायतों के साथ ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य समिति एवं एस एच जी के सदस्यों के साथ मिलकर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार करना है ।
लाभ - ग्राम पंचायत के परिवार
क्रियान्वयन एजेंसी - ग्राम पंचायत
सम्पर्क- ब्लाक स्वास्थ्य अधिकारी, परियोजना अधिकारी , महिला बाल विकास , सी ई ओ जनपद पंचायत ।
मितानिन कार्यक्रम
क्रियान्वयन एजेंसी - स्वास्थ्य विभाग
कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - स्वास्थ्य सेवाओं एवं उससे जुड़े अधिकार पर लोगों की चेतना बढ़ाना और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ।
सिकलसेल विकृति हेतु नियंत्रण कार्यक्रम
क्रियान्वयन एजेंसी - जिला चिकित्सालय
कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- सिकलसेल विकृति की रोकथाम और नियंत्रण ।
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
क्रियान्वयन एजेंसी - स्वास्थ्य विभाग
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- मोतियाबिंद और अन्य प्रकार की दृष्टिहीनता पर नियंत्रण लाना । दृष्टिहीनता की दर 2.1 प्रतिशत से कम कर 0.3 प्रतिशत तक लाना है ।
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
कियान्वयन एजेन्सी - स्वास्थ्य विभाग
कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- समाज मे छिपे सभी कुष्ठ रोगियों को खोजकर उन्हें बहुऔषधीय उपचार नियमित और पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण करना ताकि कुष्ठ रोग का प्रसार रुक जाए और रोग की प्रभावी दर के व्यक्ति या उससे कम प्रति 10,000 जनसंख्या में हो जाए ।
आबकारी मामलों में राहत
जन सामान्य को विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को नियम -कानूनों की जानकारी नही होने के कारण वे कई बार आपराधिक प्रकरणों में फंस जाते है , जिससे उन्हें सामाजिक , मानसिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना कई वर्षों तक करना पड़ता है। प्रथम चरण में साधारण वन अपराधों के दो लाख से अधिक प्रकरण समाप्त करते हुए दो लाख बीस हजार अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति परिवारों को राहत पहुचाई थी। अब आबकारी मामलों में ऐसी परेशानियां झेल रहे लाखों परिवारों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासियों के विरुद्ध 31 दिसंबर 2011 तक दर्ज प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
क्रियान्वयन एजेंसी- शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ।
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
योजना का उद्देश्य - गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कामाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, ऐसे परिवार के नए मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।।
हितग्राहियों की पात्रता - गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार मृत्यु आवेदक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो । आवेदक परिवार के नए मुखिया हो ।
मिलने वाले लाभ - 10000/- एक मुश्त ।
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा ।
चयन की प्रक्रिया - नगरीय निकाय / ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी । संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार ।
आवेदन भेजने का पता - शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।
सुखद सहारा योजना
क्रियान्वयन एजेंसी - शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ।
कार्यक्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - विधवा /परित्यक्त मांहिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना ।
हितग्राहियों की पात्रता - 18 से 50 वर्ष आयु की निराश्रित विधवा/ परित्यक्त महिलाएं ।
मिलने वाले लाभ - 200/- प्रतिमाह ।
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा ।
चयन प्रक्रिया - नगरीय निकाय /ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी । संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति/ अस्वीकृति के अधिकार है ।
आवेदन भेजने का पता - शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।
सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना
क्रियान्वयन एजेंसी - शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण काहेतर में ग्राम पंचायत
कार्यक्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - वृद्ध व्यक्तियों , विधवा/ परित्यक्त महिलाओं , निःशक्त शालेय छात्रों एवं निराश्रित निःशक्त व्यकयियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना
हितग्राहियों की पात्रता - (1) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी (2) 60 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के निराश्रित वृद्ध (3) 50 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं (4) 6 से 14 वर्ष की आयु के निराश्रित / गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निःशक्त शालेय छात्र (5) 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त
मिलने वाले लाभ - 200/- प्रतिमाह
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा
चयन की प्रक्रिया - नगरीय निकाय / ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेसित करिगी। संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है ।
आवेदन भेजने का पता - शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
क्रियान्वयन एजेंसी- शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - निराश्रित वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर
सम्मानपूर्वक जीवन - समामन पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग करना
हितग्राहियों की पात्रता - 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध
मिलने वाले लाभ - 300/- प्रतिमाह
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा
चयन प्रक्रिया - नगरीय निकाय / ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेसित करेगी । संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति /अस्वीकृति के अधिकार है
आवेदन भेजने का पता - शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।
निर्मल ग्राम पुरुस्कार योजना
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने के लिए वर्ष 2003 में निर्मल ग्राम पुरुस्कार प्रारंभ किया गया ।
उद्देश्य-
* इस योजना के तहत शत प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण एवं पूर्ण रूपेण उपयोग करके खुले में शौच की प्रथा से ग्राम को मुक्त कराना ।
* स्कूल व आंगनबाड़ी में शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता की अच्छी आदतों के निर्माण का अभियान चलाना ।
* व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए व्यवहार परिवर्तन का अभियान , विशेषकर शौच के बाद एवं खाना खाने के पूर्व हाथ धोने पर जोर देना ।
* पेयजल केI स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए रख रखाव के तरीकों में सुधार ।
* गंदे जल एवं कूड़े करकट के निपटान की उचित व्यवस्था करना ।
* सम्पूर्ण ग्राम के स्तर पर वातावरण की स्वच्छता -स्वच्छ व्यवस्थित सड़कें, बाग बगीचे इत्यादि।
पंचायतों को प्रोत्साहन राशि - निर्मल ग्राम पंचायत जैसे प्रतिष्ठापूर्ण समामन से महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है ।
क्रियान्वयन एजेंसी - ग्राम पंचायत
सम्पर्क- सहायक यंत्री , पी एच ई विभाग / मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ।
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC)
यह योजना जिले के समस्त ग्रामों के लिए है, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के समस्त निवासियों में स्वच्छता के प्रति जागृति लाना है जिससे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें ।
उद्देश्य- ग्राम में निवासरत गरीबी रेखा से ऊपर वाले ग्रामीणों में जान जागरण के साथ - साथ निजी शौचालय निर्माण करने हेतु जागरूकता लाना है, शौचालय निर्माण हेतु संपूर्ण जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त की जा सकेगी। ग्राम में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीणों के घरों में निजी शौचालय निर्माण हेतु शासन द्वारा निर्धारित राशि से मदद दी जाएगी ।
संपर्क - ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत /जिला पंचायत
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना (RGSY)
उद्देश्य-छत्तीसगढ़ राज्य के बी.आर.जी.एफ. जिलों को छोड़कर शेष जिलों में संचालित योजना के तहत स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और पंचायत और नगरीय निकाय के शांसन व्यवस्था को क्षमता विकास के माध्यम से मजबूत करना तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायत के कार्यों में सहभागिता नियोजन क्रियान्वयन एवं निगरानी में तकनीकी सहयोग प्रदान करना ।
क्रियान्वयन एजेंसी - जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत
सम्पर्क- आर.जी.एस. वाई. प्रभारी जिला पंचायत/ जनपद पंचायत स्तर ।
नवा जतन योजना
प्रदेश में बच्चों में कुपोषण की दर को कम करने के लिए तथा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्ति हेतु नवाजतन योजना कुपोषण मुक्ति अधिनियम वर्ष 2009 से प्रारंभ किया गया है । बच्चों को कुपोषण से बाहर लाए जाने हेतु समुदाय के जागरूक व्यक्तियों एवं समूहों को बच्चे गोद दिलाकर बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि का प्रायास किया जाता है । इस प्रकार कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन करने की नवाजतन परिणाममूलक योजना है ।
सम्पर्क- महिला एवं बाल विकास विभाग
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