क्रियान्वयन एजेंसी - शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण काहेतर में ग्राम पंचायत
कार्यक्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - वृद्ध व्यक्तियों , विधवा/ परित्यक्त महिलाओं , निःशक्त शालेय छात्रों एवं निराश्रित निःशक्त व्यकयियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना
हितग्राहियों की पात्रता - (1) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी (2) 60 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के निराश्रित वृद्ध (3) 50 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं (4) 6 से 14 वर्ष की आयु के निराश्रित / गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निःशक्त शालेय छात्र (5) 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त
मिलने वाले लाभ - 200/- प्रतिमाह
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा
चयन की प्रक्रिया - नगरीय निकाय / ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेसित करिगी। संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है ।
आवेदन भेजने का पता - शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।
*जन जुड़ाव* अनमोल फाउंडेशन द्वारा संचालित एक ऐसा मंच है जो जमीनी स्तर किए जा रहे छोटे छोटे स्वेच्छिक प्रयासों की सफल कहानियों, शासकीय योजनाओं व जनहित से जुडी कानूनी जानकारियों को संग्रह कर प्रसारित करने हेतु तैयार किया गया है
Tuesday, 28 August 2018
सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना
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