Saturday, 1 September 2018

आंतरिक मुख्य मार्ग को सीमेंट / कंक्रीट मार्ग में परिवर्तित करने की योजना


उद्देश्य – योजनान्तर्गत 1000 से अधिक आबादी वाले आंतरिक मुख मार्ग को सीमेंट/ कांक्रीट मार्ग में परिवर्तित करना है, साथ साथ नाली का निर्माण भी किया जाना है |
पात्रता – 1000 से अधिक आबादी वाला ग्राम
सम्पर्क – ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत

मुक्तिधाम योजना

उद्देश्य- योजनांतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय में स्थित शमशान घाट का उन्नयन किया जाना है । इस।ए दो शेड्स एक शव को जलाने के लिए एवं दूसरा लोगों के प्रतीक्षा के लिए निर्माण किया जाएगा ।
पात्रता - ग्राम पंचायत ।
सम्पर्क- ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत ।

निर्मला घाट योजना

उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम के निस्तारी तालाबों में महिलाओं हेतु निस्तारी तालाब में पर्दा सेवा युक्त / पचरी / घाट निर्माण मूलभूत राशि से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तकनीकी मार्गदर्शन में किया जावेगा ।
पात्रता - ग्रामीण क्षेत्रो। में ग्राम के निस्तारी तालाब ।
सम्पर्क- ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत ।

राज्य प्रवर्तित ग्रामीण विकास योजनाएं

गृह लक्ष्मी योजना
उद्देश्य - राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजना है जिसमे एल पी जी गैस कनेक्शन एवं गैस चूल्हा प्रदान किया जाना है । योजनांतर्गत हितग्राही को 5 किलो वाले दो एल पी जी गैस सिलेंडर के साथ कनेक्शन एवं दो वर्नर वाला गैस चूल्हा प्रदान किया जावेगा ।
पात्रता - गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ।
संपर्क - ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत ।

दीनदयाल निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम

क्रियान्वयन एजेंसी - जिला संयुक्त संचालक / उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग ।
कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
योजना का उद्देश्य - निःशक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण कर परिचय पत्र व सेवा संसाधन अभिलेख लेखबद्ध कर पासबुक जारी करना है ।।
हितग्राही की पात्रता - 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त व्यक्ति ।
मिलने वाले लाभ - प्रमाण पत्र , परिचय पत्र व पासबुक ।
आवेदन की प्रक्रिया - चिकित्सा मंडल से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित आवेदन दो छाया चित्रों के साथ जिला पंचायत समाज कल्याण विभाग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा । ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन जनपद पंचायत में आवश्यक पूर्ति उपरांत प्रस्तुत करना होगा ।
चयन की प्रक्रिया- निःशक्तजन व्यक्तियों का प्रमाणीकरण जिला चिकित्सा मंडल से कराने के पश्चात 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त व्यक्तियों को परिचय पत्र व पासबुक जारी किए जाते है ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग योजना (नवीन योजना)

उद्देश्य- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहु विकलांग हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना ।
हितग्राहियों को लाभ - 200 रुपए प्रतिमाह ।
पात्रता - 18 से 64 वर्ष की आयु के बहु विकलांग एस से अधिक प्रकार की 40 प्रतिशत विकलांगता एवं गंभीर रूप से विकलांग 80 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन के व्यक्ति ।
कहां सम्पर्क करें - शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिक / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत / स्थानीय निकाय के आदेश विरुद्ध आवेदन सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ।
आवेदन हेतु फार्मेट - संपर्क केंद्रों में उपलब्ध है ।
योजना प्रारम्भ - फरवरी 2009 से प्रारंभ ।
नोट- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत न आने वाले पर 10 किलो अन्न प्रतिमाह प्रदाय किया जाएगा (अन्नपूर्णा योजना )

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (नवीन योजना)

योजना प्रारंभ-फरवरी 2009 से प्रारंभ
उद्देश्य - गरीबी रेखा के नीचे की विधवा महिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन -यापन करने हेतु सहयोग देना ।
हितग्राही को लाभ - 200 रुपए प्रतिमाह ।
पात्रता - 40 से 64 वर्ष की आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा महिलाएं ।
कहां सम्पर्क करें - शहरी क्षेत्रों में नगर निगम / नगर पंचायत / नगरपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत, स्थानीय निकाय के आदेश के विरुद्ध आवेदन सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को ।
आवेदन हेतु फार्मेट - संपर्क केंद्रों में उपलब्ध ।

यूथ चैंपियन–स्वराज संवाद

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