उद्देश्य- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहु विकलांग हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना ।
हितग्राहियों को लाभ - 200 रुपए प्रतिमाह ।
पात्रता - 18 से 64 वर्ष की आयु के बहु विकलांग एस से अधिक प्रकार की 40 प्रतिशत विकलांगता एवं गंभीर रूप से विकलांग 80 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन के व्यक्ति ।
कहां सम्पर्क करें - शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिक / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत / स्थानीय निकाय के आदेश विरुद्ध आवेदन सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ।
आवेदन हेतु फार्मेट - संपर्क केंद्रों में उपलब्ध है ।
योजना प्रारम्भ - फरवरी 2009 से प्रारंभ ।
नोट- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत न आने वाले पर 10 किलो अन्न प्रतिमाह प्रदाय किया जाएगा (अन्नपूर्णा योजना )
*जन जुड़ाव* अनमोल फाउंडेशन द्वारा संचालित एक ऐसा मंच है जो जमीनी स्तर किए जा रहे छोटे छोटे स्वेच्छिक प्रयासों की सफल कहानियों, शासकीय योजनाओं व जनहित से जुडी कानूनी जानकारियों को संग्रह कर प्रसारित करने हेतु तैयार किया गया है
Saturday, 1 September 2018
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग योजना (नवीन योजना)
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