Saturday, 1 September 2018

दीनदयाल निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम

क्रियान्वयन एजेंसी - जिला संयुक्त संचालक / उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग ।
कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
योजना का उद्देश्य - निःशक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण कर परिचय पत्र व सेवा संसाधन अभिलेख लेखबद्ध कर पासबुक जारी करना है ।।
हितग्राही की पात्रता - 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त व्यक्ति ।
मिलने वाले लाभ - प्रमाण पत्र , परिचय पत्र व पासबुक ।
आवेदन की प्रक्रिया - चिकित्सा मंडल से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित आवेदन दो छाया चित्रों के साथ जिला पंचायत समाज कल्याण विभाग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा । ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन जनपद पंचायत में आवश्यक पूर्ति उपरांत प्रस्तुत करना होगा ।
चयन की प्रक्रिया- निःशक्तजन व्यक्तियों का प्रमाणीकरण जिला चिकित्सा मंडल से कराने के पश्चात 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त व्यक्तियों को परिचय पत्र व पासबुक जारी किए जाते है ।

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