एम.एस.के.पी.पी. व छ.ग.महिला अधिकार मंच के संयुक्त तत्वावधान में २९
अक्टूबर २०१५ को छतीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में घरेलु महिला हिंसा अधिनियम
२००५ के सफल क्रियान्वयन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमे राज्य में
कार्यरत सभी महिला संगठनो के प्रमुख ,राज्य स्तर पर कार्यरत संस्थाए व सरकार कि ओर
से विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव , पुलिस विभाग से महिला सेल कि प्रभारी एडिशनल
एस .पी. ,छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य ,केन्द्रीय विश्व विद्यालय से
प्रोफेसर व छात्राएं भाग ली|
कार्यक्रम में घरेलु महिला हिंसा कानून के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई
तथा राज्य में वर्तमान स्थिति पर समीक्षा भी कि गई | कुछ अनुशंसाए भी निकल कर आई
जिनमे प्रमुख अनुशंसाए है ,शासन द्वारा पूर्ण कालिक ,संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति
की जाए , हर जिले में सेवा प्रदाता के लिए महिला संगठनो को प्राथमिकता के आधार पर
नियुक्ति की जाए , महिला एवं बाल विकास संचालनालय में इस अधिनियम के क्रियान्वयन
हेतु मूल्याकन करने हेतु नियमित बैठके होनी चाहिए जिसमे जमीनी स्तर पर सक्रीय
महिला संगठनो से सुझाव और सलाह मशविरा किया जाना चाहिए ,गरीब व पीड़ित महिलाओं के
लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित महिला वकील आसानी से निशुल्क सेवा हेतु उपलब्ध कराई
जाए ,कानून में दिए गए प्रावधानों को तत्काल लागू किया जाए ,जिससे महिला गृह
,चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराया जाए , ये सभी अनुशासाए महिला आयोग कि सदस्य
श्रीमति हर्षिता पाण्डेय जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को भेजा गया |
No comments:
Post a Comment