Thursday, 1 November 2018

लघु सिंचाई योजना ( लघु/ सीमांत कृषकों हेतु लो-लिफ्ट पम्प योजना)

क्रियान्वयन एजेंसी - कृषि विभाग
कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- सिंचाई क्षेत्र में वृध्दि करना
हितग्राही की पात्रता - योजनांतर्गत अनुदान दिए जाने का प्रावधान वर्ष 2005 -06 से लागू है । योजनान्तर्गत75 प्रतिशत केंद्र प्रवर्तित मैक्रो मैनेजमेंट योजना में लिफ्ट पम्प पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । राज्य के लघु / सीमांत वर्ग के सभी कृषकों को इस पम्प पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है इस प्रकार कुल 75 प्रतिशत अनुदान लघु/सीमांत कृषकों को देय है ।
मिलने वाला लाभ - 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले तालाबों का निर्माण शत प्रतिशत शासकीय व्यय पर तालाब निर्मित किए जाते है ।
चयन की प्रक्रिया - जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है ।
आवेदन की प्रक्रिया - क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुसंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है ।

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