क्रियान्वयन एजेंसी - कृषि विभाग
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना
हितग्राही की पात्रता - सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाते है, परन्तु लघु सीमांत, अनु. जाति/ जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है ।
मिलने वाले लाभ - नाबार्ड द्वारा अनुमोदित या जिले में प्रचलित दर पर खनन की लागत दरों में से जो भी कम हो उसका 50 प्रतिशत या 8000 रुपया जो भी कम हो अनुदान देय है।
चयन की प्रक्रिया - जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है ।
आवेदन की प्रक्रिया - क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है ।
*जन जुड़ाव* अनमोल फाउंडेशन द्वारा संचालित एक ऐसा मंच है जो जमीनी स्तर किए जा रहे छोटे छोटे स्वेच्छिक प्रयासों की सफल कहानियों, शासकीय योजनाओं व जनहित से जुडी कानूनी जानकारियों को संग्रह कर प्रसारित करने हेतु तैयार किया गया है
Thursday, 1 November 2018
लघु सिंचाई योजना
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