Tuesday, 25 September 2018

शाकम्भरी योजना


क्रियान्वयन एजेंसी – कृषि विभाग
कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य – सिचाई क्षेत्र में वृद्धि करना
हितग्राही की पात्रता –
(क) योजनान्तर्गत अनुदान दिए जाने का वर्तमान प्रावधान वर्ष २००५ में लागू है योजनान्तर्गत राशि १७१००.
50 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त वर्ग के सभी कृषकों को 5 एच पी तक के डीजल/ विद्युत् पम्प / केरोस्हीं पम्प तथा कूप निर्माण कार्य पर क्रमश: 75% एवं 50% अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय है |
(ख) डीजल/ केरोसीन/विद्युत् पम्प योजनान्तर्गत अनुदान दिए जाने का वर्तमान प्रावधान वर्ष २००६ से लागू है | योजनान्तर्गत राशि ११६२५ /- 75 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय है |
मिलने वाला लाभ- 40 हेक्टेयर तक सिचाई क्षमता वाले तालाबों का निर्माण शत-प्रतिशत शासकीय व्यय पर तालाब निर्मित किए जाते है |
चयन प्रक्रिया – जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है |
आवेदन की प्रक्रिया – क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ट कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है |

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