क्रियान्वयन एजेंसी - कृषि विभाग
कार्यक्षेत्र - छत्तीसगढ़ राज्य के तहसीलों के समस्त कृषक
योजना का उद्देश्य - खलिहानों में सिंचाई हेतु रखी गई फसलों / उपज के अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति की पूर्ति करना ।
मिलने वाला लाभ- सीमांत कृषक (2.5 से 5 एकड़ तक) अधिकतम 2500/- रुपए या वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो
लघु कृषक (2.5 से 5 एकड़ तक) अधिकतम 5000/- रुपए या वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो ।
दीर्घ कृषक (2.5 से 5 एकड़ तक ) अधिकतम 10000/- रुपए या वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो ।
चयन की प्रक्रिया - क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुसंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है ।
*जन जुड़ाव* अनमोल फाउंडेशन द्वारा संचालित एक ऐसा मंच है जो जमीनी स्तर किए जा रहे छोटे छोटे स्वेच्छिक प्रयासों की सफल कहानियों, शासकीय योजनाओं व जनहित से जुडी कानूनी जानकारियों को संग्रह कर प्रसारित करने हेतु तैयार किया गया है
Thursday, 1 November 2018
खलिहान अग्नि दुर्घटना बीमा योजना
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