Tuesday, 28 August 2018

मितानिन कार्यक्रम

क्रियान्वयन एजेंसी - स्वास्थ्य विभाग
कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - स्वास्थ्य सेवाओं एवं उससे जुड़े अधिकार पर लोगों की चेतना बढ़ाना और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ।

सिकलसेल विकृति हेतु नियंत्रण कार्यक्रम

क्रियान्वयन एजेंसी - जिला चिकित्सालय
कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- सिकलसेल विकृति की रोकथाम और नियंत्रण ।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

क्रियान्वयन एजेंसी - स्वास्थ्य विभाग
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- मोतियाबिंद और अन्य प्रकार की दृष्टिहीनता पर नियंत्रण लाना । दृष्टिहीनता की दर 2.1 प्रतिशत से कम कर 0.3 प्रतिशत तक लाना है ।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

कियान्वयन एजेन्सी - स्वास्थ्य विभाग
कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- समाज मे छिपे सभी कुष्ठ रोगियों को खोजकर उन्हें बहुऔषधीय उपचार नियमित और पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण करना ताकि कुष्ठ रोग का प्रसार रुक जाए और रोग की प्रभावी दर के व्यक्ति या उससे कम प्रति 10,000 जनसंख्या में हो जाए ।

आबकारी मामलों में राहत

जन सामान्य को विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को नियम -कानूनों की जानकारी नही होने के कारण वे कई बार आपराधिक प्रकरणों में फंस जाते है , जिससे उन्हें सामाजिक , मानसिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना कई वर्षों तक करना पड़ता है। प्रथम चरण में साधारण वन अपराधों के दो लाख से अधिक प्रकरण समाप्त करते हुए दो लाख बीस हजार अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति परिवारों को राहत पहुचाई थी। अब आबकारी मामलों में ऐसी परेशानियां झेल रहे लाखों परिवारों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासियों के विरुद्ध 31 दिसंबर 2011 तक दर्ज प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

क्रियान्वयन एजेंसी- शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ।
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
योजना का उद्देश्य - गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कामाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, ऐसे परिवार के नए मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।।
हितग्राहियों की पात्रता - गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार मृत्यु आवेदक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो । आवेदक परिवार के नए मुखिया हो ।
मिलने वाले लाभ - 10000/- एक मुश्त ।
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा ।
चयन की प्रक्रिया - नगरीय निकाय / ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी । संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार ।
आवेदन भेजने का पता  - शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।

सुखद सहारा योजना

क्रियान्वयन एजेंसी - शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ।
कार्यक्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - विधवा /परित्यक्त मांहिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना ।
हितग्राहियों की पात्रता - 18 से 50 वर्ष आयु की निराश्रित विधवा/ परित्यक्त महिलाएं ।
मिलने वाले लाभ - 200/- प्रतिमाह ।
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा ।
चयन प्रक्रिया - नगरीय निकाय /ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी । संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति/ अस्वीकृति के अधिकार है ।
आवेदन भेजने का पता - शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।

खाद्य सहायता के डिजिटलीकरण एवं खाद्य सुरक्षा पर दो दिवसीय कार्यशाला में सहभागिता

Writing खाद्य सहायता के डिजिटलीकरण एवं खाद्य सुरक्षा पर दो दिवसीय कार्यशाला में सहभागिता 📍 जन स्वास्थ्य सहयोग (JSS), गनियारी, बिलासपुर, छत्...