Tuesday, 28 August 2018

सुखद सहारा योजना

क्रियान्वयन एजेंसी - शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ।
कार्यक्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - विधवा /परित्यक्त मांहिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना ।
हितग्राहियों की पात्रता - 18 से 50 वर्ष आयु की निराश्रित विधवा/ परित्यक्त महिलाएं ।
मिलने वाले लाभ - 200/- प्रतिमाह ।
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा ।
चयन प्रक्रिया - नगरीय निकाय /ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी । संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति/ अस्वीकृति के अधिकार है ।
आवेदन भेजने का पता - शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।

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