Tuesday, 28 August 2018

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

क्रियान्वयन एजेंसी- शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ।
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
योजना का उद्देश्य - गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कामाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, ऐसे परिवार के नए मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।।
हितग्राहियों की पात्रता - गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार मृत्यु आवेदक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो । आवेदक परिवार के नए मुखिया हो ।
मिलने वाले लाभ - 10000/- एक मुश्त ।
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा ।
चयन की प्रक्रिया - नगरीय निकाय / ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी । संबंधित नगरीय निकायों / जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार ।
आवेदन भेजने का पता  - शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका / नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारूप में दिया जा सकता है ।

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