Wednesday, 29 August 2018

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

क्रियान्वयन एजेंसी - पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वसन की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना
हितग्राहियों की पात्रता - (1) छत्तीसगढ़ का निवासी हो (2) निःशक्त 40 प्रतिशत या उससे अधिक (3) आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम (4) निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो ।
मिलने वाले लाभ - रुपए 21000/- एक मुश्त ।
आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला के संयुक्त संचालक / उप संचालक , पंचायत एवं समाज कल्याण को प्रस्तुत करना होगा ।
चयन की प्रक्रिया- संयुक्त संचालक / उप संचालक , पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुसंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा सहायता /अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है ।
आवेदन भेजने का पता - संयुक्त संचालक / उप संचालक, जिला कार्यालय - पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग

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