Saturday, 1 September 2018

प्रधानमंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना

1 अप्रैल 2000 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के छः प्रमुख भाग है जिनमे ग्रामीण आवास , स्वास्थ्य एवं पोषाहार , प्राथमिक शिक्षा, पेजजल तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सम्मिलित है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में वही प्रावधान है जो इंदिरा आवास योजना में नए मकान तथा कच्चे आवास / अर्ध पक्के आवास को पक्के आवास में परिवर्तित करने से संबंधित है । इस केंद्र प्रवर्तित योजना को 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है ।
उद्देश्य-इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए आवास की कमी को कम करना तथा इन क्षेत्रों में स्वस्थ पर्यावरण विकसित करने में सहायता देना है ।
लक्षित समूह - सामान्यतः इंदिरा आवास योजना के सभी प्रावधान इस योजना में भी लागू है । गैर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए एक वित्तीय वर्ष में कुल आबंटन का 40 प्रतिशत से अधिक उपयोग नही किया जा सकेगा तथा मुख्य निधियों का 3 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे विकलांगों के लिए होगा ।
अन्य प्रावधान - इस योजना में निर्धन परिवारों के लिए आवासों के निर्माण के साथ - साथ ग्रामीण खरंजे, आन्तरिक सड़कें , जल निकासी, पेयजल सुविधा, बस्ती सुधार तथा वृक्षारोपण कार्य कुल आबंटित राशि का 10 प्रतिशत तक व्यय किए जाने का प्रावधान है ।

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