क्रियान्वयन एजेंसी – कृषि विभाग |
कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ |
योजना का उद्देश्य – सिचाई क्षेत्र में वृद्धि
करना |
हितग्राही की पात्रता – सभी श्रेणी के कृषक योजना
में लाभान्वित किए जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु. जाति / जनजाति एवं महिला
कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है |
मिलने वाला लाभ –
(अ)
सामान्य वर्ग – योजनान्तर्गत अनुदान दी जाने का
वर्तमान प्रावधान २०.१२.२००६ से लागू है खनन लागत का ५०% अधिकतम १०,००० जो भी कम
हो | किसान संवृद्धि योजना के अंतर्गत सम्मिलित विकास खंडो को छोड़कर |
(आ)
अ.ज.जा./ अ.जा. ( आदिवासी विकास प्राधिकरण
क्षेत्र के बाहर के हितग्राही ) खनन लागत का अधकतम १८,००० जो भी कम हो |
(इ)
योजनान्तर्गत अनुदान दी जाने का पवर्तमान
प्रावधान १८.०८.२००८ से लागू है ( अ.ज.जा./ अ.जा. आदिवासी विकास प्राधिकरण के
हितग्राही )
चयन की प्रक्रिया – जिला पंचायत के कृषि स्थाई
समिति द्वारा समिति कृषकों का चयन किया जाता है |
आवेदन की प्रक्रिया – क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि
विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुसंसा के पश्चात
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा
कृषकों का चयन किया जाता है |
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