Tuesday, 25 September 2018

लघु सिचाई योजना ( तालाब )


क्रियान्वयन एजेंसी – कृषि विभाग
कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य – सिचाई क्षेत्र में वृद्धि करना |
हितग्राही की पात्रता – सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाते है, परन्तु लघु सीमान्त , अनु जाति एवं जन जाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है |
मिलने वाला लाभ – योजनान्तर्गत अनुदान दिए जाने का वर्तमान प्रावधान 19.०८.१९८१ से लागू है 40 हेक्टेयर तक सिचाई क्षमता वाले तालाबों का निर्माण शत प्रतिशत शासकीय व्यय पर तालाब निर्मित किए जाते है |
चयन की प्रक्रिया – जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है |
आवेदन की प्रक्रिया – क्षेत्रीय ग्रामीण विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा चयन किया जाता है |

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