Wednesday, 12 September 2018

सूरज धारा योजना

क्रियान्वयन एजेंसी- कृषि विभाग
कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीज का उत्पादन कार्यक्रम
हितग्राही की पात्रता - सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाते है परंतु लघु सीमांत, अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला कृषकों  को प्रथमिकता दी जाती है ।
मिलने वाले लाभ - बीज अदला - बदली बीज वितरण संस्था द्वारा अदला- बदली में प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम रुपए 1500/ की सीमा में लघु एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को रहेगी।
बीज उत्पादन योजना - योजनांतर्गत प्रमाणित बीज लघु एवं सीमांत, अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर एक हेक्टेयर तक के लिए कराया जा सकेगा ।
आवेदन प्रक्रिया - क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुसंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है ।
चयन की प्रक्रिया- क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है ।
आवेदन भेजने का पता - उप संचालक कृषि द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड ।

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