Monday, 24 September 2018

लघु सिंचाई योजना (पम्प प्रतिष्ठान)

कार्यक्षेत्र-सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य- सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना
हितग्राही की पात्रता- सभी श्रेणी के कृषक योज आ में लाभान्वित किए जाते है , परन्तु लघु सीमांत, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है ।
मिलने वाला लाभ -
(अ) सामान्य वर्ग - योजनांतर्गत अनुदान दिए जाने का वर्तमान प्रावधान 120.12.2006से लागू है । पम्प एवं सहायक सामग्री की लागत या रुपए 15000/- जो भी कम हो ।
(ब) अजजा/अजा आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर के हितग्राही पम्प एवं सहायक सामग्री की लागत या रुपए 15000/- जो भी कम हो ।
(स) योजनांतर्गत अनुदान दिए जाने का वर्तमान प्रावधान 18.08.2008 से लागू है अजजा/अजा आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के हितग्राही पम्प एवं सहायक सामग्री की लागत या रुपए 25000/- जो भी कम हो ।
चयन की प्रक्रिया-जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है
आवेदन की प्रक्रिया- क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुसंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है ।

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