Wednesday, 16 October 2013

अब भी मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है

हर पांच साल बाद चुनाव लोकतंत्र के लिए महोत्सव बन कर आता है। जागरूक मतदाता का ईवीएम बटन दबाने का दो मिनट का फैसला पांच साल के लिए देश-प्रदेश का भविष्य तय करता है। मतदाता बनना 18 वर्ष एवं इससे अधिक के प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है, तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाना उसका दायित्व भी है। यदि आप पात्र हैं और आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो ऎसा न समझें कि अब सूची में नाम जुड़वाने-हटवाने का वक्त निकल गया। आपका नाम अब भी मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है।

1 जनवरी, 2013 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके प्रत्येक स्त्री-पुरूष का नाम मतदाता सूची में जुड़वाया जा सकता है। चुनाव में एक-एक वोट की कीमत होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो विधानसभा का गत चुनाव है जिसमें नाथद्वारा से सी.पी.जोशी महज एक वोट के अंतर से पराजित हो गए थे।

युवा बनें जागरूक

मतदाताओं में बड़ा वर्ग युवाओं का होता है, लेकिन यही वर्ग मतदान के प्रति उपेक्षा दिखाता है। युवा वर्ग ही सबसे ज्यादा मुखर होता है व राजनेताओं के प्रति संतोष-असंतोष का भाव भी वह ज्यादा प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकता है। तो देर किस बात की? मतदाता सूची में नाम नहीं हैं, तो अवश्य जुड़वाएं। मतदाता बनने के लिए नामांकन पं्रक्रिया शुरू होने के दिन 5 नवंबर तक आवेेदन करने पर 2013 के विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ पाएगा।

जिनकी आयु 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष हो गई है, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यदि वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लेंगे, तो विधानसभा चुनाव 2013 में मतदान कर सकेंगे। विधानसभा चुनाव के नामांकन के शुरूआत के दिन तक सूची मेे नाम जुड़वाया जा सकता है। 18 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो रहा है। इस दिन तक फार्म-6 भरकर सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।सुनील कुजूर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी छग

मतदाता सूची में ऎसे जुड़वाएं अपना नाम

क्या करना होगा
जो युवा एक जनवरी, 2013 को 18 वर्ष का हो चुका है, वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। उन्हें फार्म नंबर-6 भरना होगा।

फार्म नंबर-6 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जो समान्यत: उपखंड अधिकारी होता है अथवा बूथ लेवल अधिकारी के पास होता है। फार्म ऑनलाइन भी जमा कराया जा सकता है। यह सुविधा सभी ई-मित्र कियोस्क व नागरिक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध है। यहां प्रक्रिया शुल्क के रूप में दस रूपए देने होंगे।

यदि निवास का पता बदल रहा हो, तो इसके लिए फार्म-6 भरना होगा।

यदि घर का पता उसी विस क्षेत्र में ही बदल रहा हो, तो फार्म-8 क भरें।
यदि कोई मतदाता अपना गांव या मोहल्ला छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लगा हो और नए सिरे से नाम जुड़वाना हो, तो फार्म-6 भरना होगा।

फार्म-6 के साथ जन्म प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास का प्रमाण व रंगीन फोटो साथ में देना होगा। ऑनलाइन आवेदक स्कैन कर ये प्रमाण पत्र दें।

फार्म जिला निर्वाचन, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण और ब्लॉक लेवल अधिकारी कार्यालय से भी लिए जा सकते हैं। यहीं जमा भी हो सकते हैं।

युवाओं के लिए सुविधा

राजय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक, जनवरी 2013 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले करीब 12 लाख युवा मतदाता बनने से वंचित हैं। इन्हें मतदाता बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किए हैं।

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